राज्य सूचना आयोग ने तहसीलदार टांडा के ऊपर लगाया अर्थदंड
राज्य सूचना आयोग मे अपील कर्ता अजय कुमार वर्मा निवासी ग्राम फिदाईपुर गनेशपुर ने जमीनी विवाद को लेकर जनसूचना तहसीलदार टांडा से जनसूचना माँगा था जिस पर सूचना न मिलने पर अपील कर्ता राज्य सूचना आयोग गया जहां राज्य सूचना आयोग ने तहसीलदार टांडा को कई बार नोटिस जारी किया गया लेकिन तहसीलदार टांडा सूचना आयोग मे उपस्थित नहीं हुए जिसके कारण राज्य सूचना आयोग ने तहसीलदार टांडा के ऊपर 15000रू का अर्थदंड लगाया है और यह भी कहा कि अपील करता को 15दिन के अन्दर संशोधित सूचनाएं उपलब्ध कराये तथा विलंब के सम्बंध मे अपना लिखित स्पष्टीकरण आयोग के समक्ष प्रस्तुत करे कि अपील कर्ता की आपत्ति का निराकरण उनके द्वारा ससमय क्यू नही किया गया और आयोग ने यह भी कहा कि यदि आदेश का पालन नही किया गया तो वर्तमान जनसूचना अधिकारी/तहसीलदार टांडा अम्बेडकर नगर श्री मेवालाल पर अधिरोपित दंड यथावत रखते हुए उसकी दंड वसूली के आदेश के साथ वाद निस्तारित कर दिया जायेगा और साथ ही तत्कालीन जनसूचना अधिकारी पर दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती हैं
राज्य सूचना आयोग मे अपील कर्ता अजय कुमार वर्मा निवासी ग्राम फिदाईपुर गनेशपुर ने जमीनी विवाद को लेकर जनसूचना तहसीलदार टांडा से जनसूचना माँगा था जिस पर सूचना न मिलने पर अपील कर्ता राज्य सूचना आयोग गया जहां राज्य सूचना आयोग ने तहसीलदार टांडा को कई बार नोटिस जारी किया गया लेकिन तहसीलदार टांडा सूचना आयोग मे उपस्थित नहीं हुए जिसके कारण राज्य सूचना आयोग ने तहसीलदार टांडा के ऊपर 15000रू का अर्थदंड लगाया है और यह भी कहा कि अपील करता को 15दिन के अन्दर संशोधित सूचनाएं उपलब्ध कराये तथा विलंब के सम्बंध मे अपना लिखित स्पष्टीकरण आयोग के समक्ष प्रस्तुत करे कि अपील कर्ता की आपत्ति का निराकरण उनके द्वारा ससमय क्यू नही किया गया और आयोग ने यह भी कहा कि यदि आदेश का पालन नही किया गया तो वर्तमान जनसूचना अधिकारी/तहसीलदार टांडा अम्बेडकर नगर श्री मेवालाल पर अधिरोपित दंड यथावत रखते हुए उसकी दंड वसूली के आदेश के साथ वाद निस्तारित कर दिया जायेगा और साथ ही तत्कालीन जनसूचना अधिकारी पर दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती हैं
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