ब्यूरो रिपोर्ट- फैमी अब्बास
लखनऊ। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली ज़ैदी की लगातार की जा रही पहल का बड़ा परिणाम सामने आया है। वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण प्रक्रिया को और सुचारू बनाने के लिए माननीय वक्फ न्यायाधिकरण ने उम्मीद पोर्टल पर पंजीकरण की समय-सीमा में अतिरिक्त 6 महीने का विस्तार प्रदान कर दिया है। इस फैसले का वक्फ समुदाय में व्यापक स्वागत किया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार, चेयरमैन अली ज़ैदी ने शेष वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण को पूर्ण कराने के लिए समय-वृद्धि की आवश्यकता महसूस की थी। उनके निर्देश पर बोर्ड के स्थायी अधिवक्ता रूवेद कमाल किदवई और विधि सहायक ज़फर सज्जाद ने न्यायाधिकरण के समक्ष विस्तार याचिका दायर की। याचिका में जून 2025 से अब तक की प्रगति, उपलब्ध आंकड़े और पोर्टल से जुड़ी तकनीकी-व्यावहारिक चुनौतियों को विस्तार से प्रस्तुत किया गया।
न्यायाधिकरण ने बोर्ड द्वारा प्रस्तुत सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करते हुए अवधि को छह माह बढ़ाने की अनुमति प्रदान कर दी। यह निर्णय वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण को गति देने और उनकी सुरक्षा-व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
स्थानीय वक्फ प्रतिनिधियों, मुतवल्ली एवं आमजन में इस फैसले से उत्साह का माहौल है। लोगों का कहना है कि यह कदम वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और पारदर्शी प्रबंधन की दिशा में एक बड़ा सुधारात्मक निर्णय साबित होगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि चेयरमैन अली ज़ैदी के नेतृत्व और सक्रिय निगरानी में वक्फ बोर्ड ने पंजीकरण प्रक्रिया को नए स्तर पर ले जाने का काम किया है, जिससे भविष्य में वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और उपयोग दोनों में सुधार देखने को मिलेगा।



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