मोकीम खान


किछौछा संवाददाता। कुछ दिन पूर्व दरगाह में स्थित पीरजादगान इंतेजामिया कमेटी के उपाध्यक्ष सैय्यद आलेमुस्तफ़ा उर्फ  छोटे बाबू पर हुए हमले के मामले में शनिवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण करने वाले चार अभियुक्तों को कोर्ट ने जेल भेज दिया है जेल भेजे गए अभियुक्त माजिद पुत्र जकी, मोहम्मद रियाज पुत्र रईस, मौलाना आफताब पुत्र जैनुद्दीन, आलम उर्फ नजरू, पूर्व में इनका संबंध मखदूम अशरफ इंतेजामिया कमेटी से था पीरजादगान इंतेजामिया कमेटी के उपाध्यक्ष सैय्यद आलेमुस्तफ़ा उर्फ  छोटे बाबू पर हुए हमले में बसखारी पुलिस ने 74/21 पर धारा 147, 148, 323, 504, 506, 352, 452, 308, 482, के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था बताया जाता है कि उक्त प्रकरण में कोई भी आरोपी अदालत में हाजिर नहीं हो रहा था जिसके कारण अदालत ने सख्ती दिखाते हुए एनबीडब्ल्यू वारंट जारी कर दिया जिसके बाद आरोपियों ने उच्च न्यायालय पहुंचे जहां उन्हें थोड़ी राहत मिली और 5 अगस्त को उच्च न्यायालय ने उक्त आरोपियों को 15 दिन के अंदर ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था रविवार को उक्त आरोपी ट्रायल न्यायालय में आत्मसमर्पण किया तो न्यायालय ने सभी को जेल भेज दिया जेल भेजे गए चारों आरोपी में माजिद तथा नज़रे आलम को बसखारी पुलिस की रिपोर्ट पर कुछ दिन पूर्व जिला बदर किया गया था मौलाना अफताब मिस्बाही की समय सीमा कुछ दिन पूर्व खत्म हो चुकी है.।

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